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UPI से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले को नहीं मिले तो क्या करें? जानें Refund और Complaint का तरीका (2026)

आज के समय में Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM जैसे UPI ऐप से पैसे भेजना बहुत आसान हो गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे नहीं पहुँचते। ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उनके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं।

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में सही प्रक्रिया अपनाने पर ट्रांजैक्शन की समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए आपको अपने UPI ऐप में पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए और बैंक से संपर्क करना चाहिए।

इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएँगे कि UPI से पैसे कटने के बाद सामने वाले को पैसे नहीं मिले तो क्या करें, रिफंड में कितना समय लगता है, Google Pay और PhonePe में शिकायत कैसे करें और जरूरत पड़ने पर NPCI तथा RBI से मदद कैसे लें।

UPI से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले को नहीं मिले तो सबसे पहले क्या करें ?

अगर आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि उसे पैसे नहीं मिले, तो सबसे पहले अपने UPI ऐप में उस ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करें।

इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

  1. अपने मोबाइल में Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM ऐप खोलें।
  2. Transaction History या Payment History में जाएँ।
  3. उस पेमेंट को चुनें जिसके पैसे सामने वाले को नहीं मिले हैं।
  4. पेमेंट का स्टेटस देखें।
  5. Transaction ID या UPI Reference Number नोट कर लें।
  6. अगर पेमेंट Pending या Failed है, तो ऐप में उपलब्ध Help, Support या Raise Complaint विकल्प देखें।

ध्यान दें: अगर ट्रांजैक्शन Successful दिख रहा है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि सामने वाले ने सही बैंक खाते में पैसे प्राप्त किए हैं। प्राप्तकर्ता से उसका बैंक स्टेटमेंट चेक करने को कहें और अपने ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक को दें।

UPI Payment का Status क्या बताता है ?

UPI ट्रांजैक्शन का स्टेटस समझना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको अगला कदम उठाना चाहिए।

1. Payment Pending

अगर पेमेंट Pending दिख रहा है, तो ट्रांजैक्शन का अंतिम परिणाम अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। कभी-कभी बैंक सर्वर, नेटवर्क या तकनीकी समस्या के कारण स्टेटस अपडेट होने में समय लग सकता है।

ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद ट्रांजैक्शन का स्टेटस दोबारा चेक करें। अगर पैसे कट चुके हैं, तो उसी पेमेंट के लिए शिकायत दर्ज करें। बिना स्टेटस जाँचे तुरंत दोबारा पैसे न भेजें।

2. Payment Failed

अगर पेमेंट Failed दिख रहा है और आपके बैंक खाते से पैसे कट गए हैं, तो रिवर्सल की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। NPCI के अनुसार, असफल UPI ट्रांजैक्शन में रिफंड आने में देरी होने पर बैंक से संपर्क करना चाहिए।

अपने UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें और ट्रांजैक्शन की जानकारी सुरक्षित रखें।

3. Payment Successful

अगर पेमेंट Successful दिख रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पैसे मिलने से इनकार कर रहा है, तो पहले उससे बैंक स्टेटमेंट चेक करने को कहें।

अगर पैसे उसके खाते में क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो अपने बैंक को शिकायत दें। Transaction ID, तारीख, समय और राशि देकर ट्रांजैक्शन की जाँच करवाएँ।

UPI से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले को नहीं मिले तो Refund कितने दिन में आएगा ?

रिफंड का समय इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रांजैक्शन किस प्रकार का था और समस्या कहाँ हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्धारित नियमों के अनुसार, UPI से व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करते समय अगर भेजने वाले के खाते से पैसे कट जाएँ लेकिन प्राप्तकर्ता के खाते में पैसे क्रेडिट न हों, तो असफल ट्रांजैक्शन का रिवर्सल अधिकतम T+1 दिन में होना चाहिए।

यहाँ T का मतलब ट्रांजैक्शन की तारीख और T+1 का मतलब उसके अगले कैलेंडर दिन से है।

वहीं, अगर दुकानदार या मर्चेंट को पेमेंट किया गया है और खाते से पैसे कटने के बावजूद मर्चेंट लोकेशन पर ट्रांजैक्शन की पुष्टि नहीं हुई, तो लागू नियम के अनुसार ऑटो-रिवर्सल की समयसीमा T+5 दिन तक हो सकती है।

इसलिए हर प्रकार के UPI पेमेंट के लिए एक ही रिफंड समय बताना सही नहीं होगा।

RBI के नियमों के बारे में आधिकारिक जानकारी: https://www.rbi.org.in/

रिफंड में देरी होने पर क्या मुआवजा मिलता है?

RBI के निर्धारित ढाँचे के अनुसार, कुछ पात्र असफल UPI ट्रांजैक्शन में निर्धारित समयसीमा के बाद देरी होने पर ₹100 प्रतिदिन का मुआवजा लागू हो सकता है।

  • व्यक्ति से व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के मामले में निर्धारित समयसीमा T+1 दिन है।
  • मर्चेंट पेमेंट के मामले में लागू समयसीमा T+5 दिन है।

मुआवजा लागू होने की स्थिति में बैंक को संबंधित नियमों का पालन करना होता है। हालांकि, हर विवाद या सफल ट्रांजैक्शन पर यह मुआवजा अपने आप लागू नहीं होता। यह ट्रांजैक्शन की वास्तविक स्थिति और लागू नियमों पर निर्भर करता है।

Google Pay से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले को नहीं मिले तो क्या करें?

अगर आपने Google Pay से पेमेंट किया है और सामने वाले व्यक्ति को पैसे नहीं मिले हैं, तो नीचे दिए गए तरीके से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

  1. अपने मोबाइल में Google Pay ऐप खोलें।
  2. Transaction History में जाएँ।
  3. संबंधित पेमेंट पर क्लिक करें।
  4. पेमेंट की जानकारी और स्टेटस देखें।
  5. अगर Help या संबंधित शिकायत का विकल्प उपलब्ध है, तो उसे चुनें।
  6. अपनी समस्या के अनुसार निर्देशों का पालन करके शिकायत दर्ज करें।
  7. शिकायत का Reference Number या उपलब्ध शिकायत विवरण सुरक्षित रखें।

अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें।

SCREEN SHOT

PhonePe से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले को नहीं मिले तो क्या करें?

PhonePe पर भी आप संबंधित ट्रांजैक्शन की जानकारी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इसके लिए ये स्टेप्स अपनाएँ:

  1. PhonePe ऐप खोलें।
  2. History सेक्शन में जाएँ।
  3. जिस पेमेंट में समस्या आई है, उसे चुनें।
  4. ट्रांजैक्शन का स्टेटस और भुगतान की जानकारी देखें।
  5. उपलब्ध Help या Contact Support विकल्प चुनें।
  6. समस्या का विवरण देकर शिकायत दर्ज करें।
  7. शिकायत से संबंधित Reference Number सुरक्षित रखें।

अगर PhonePe पर पेमेंट Failed या Pending दिख रहा है, तो स्टेटस के अनुसार निर्देशों का पालन करें। अगर पेमेंट Successful दिख रहा है लेकिन प्राप्तकर्ता को पैसे नहीं मिले, तो बैंक से भी जाँच करवाएँ।

Paytm से UPI Payment Failed होने पर शिकायत कैसे करें?

अगर आपने Paytm के माध्यम से UPI पेमेंट किया है, तो सबसे पहले संबंधित ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करें।

  1. Paytm ऐप खोलें।
  2. Balance & History या उपलब्ध Transaction History सेक्शन में जाएँ।
  3. संबंधित पेमेंट चुनें।
  4. पेमेंट की स्थिति और Transaction ID देखें।
  5. उपलब्ध Help & Support विकल्प खोलें।
  6. UPI पेमेंट से जुड़ी समस्या चुनें।
  7. शिकायत दर्ज करके उसका Reference Number सुरक्षित रखें।

Paytm के ऐप संस्करण के अनुसार विकल्पों के नाम या उनकी जगह अलग हो सकती है। इसलिए स्क्रीन पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करें।

अगर ऐप से समस्या का समाधान नहीं होता है, तो अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें।

Screenshot 3 यहाँ लगाएँ: Paytm में संबंधित UPI ट्रांजैक्शन की जानकारी और उपलब्ध शिकायत विकल्प का वास्तविक screenshot।

Image Alt Text: Paytm UPI transaction failed refund complaint

UPI की शिकायत बैंक में कैसे करें?

अगर UPI ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता, तो अपने बैंक से संपर्क करना अगला महत्वपूर्ण कदम है।

आप अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप, आधिकारिक वेबसाइट, कस्टमर केयर नंबर या बैंक शाखा के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत करते समय ये जानकारी तैयार रखें:

  • ट्रांजैक्शन की तारीख और समय
  • भेजी गई राशि
  • UPI Transaction ID या Reference Number
  • जिस UPI ऐप से भुगतान किया गया
  • बैंक खाते से पैसे कटने का विवरण
  • पेमेंट का वर्तमान स्टेटस
  • पहले दर्ज की गई शिकायत का नंबर, यदि उपलब्ध हो

बैंक को स्पष्ट रूप से बताएँ कि आपके खाते से पैसे कट चुके हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता को रकम नहीं मिली है। बैंक से ट्रांजैक्शन की जाँच और लागू नियमों के अनुसार रिफंड या समाधान का अनुरोध करें।

शिकायत दर्ज करने के बाद बैंक द्वारा बताई गई समयसीमा और शिकायत का स्टेटस चेक करते रहें।

NPCI की वेबसाइट पर UPI Complaint कैसे दर्ज करें?

NPCI यानी National Payments Corporation of India भारत में UPI सहित कई डिजिटल पेमेंट सिस्टम का संचालन करता है। NPCI के आधिकारिक Complaint Portal पर पात्र ट्रांजैक्शन से संबंधित शिकायत दर्ज करने या शिकायत का स्टेटस चेक करने की सुविधा उपलब्ध है।

शिकायत दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाएँ।

  1. NPCI की आधिकारिक वेबसाइट खोलें: https://www.npci.org.in/
  2. वेबसाइट पर Complaint या Register a Complaint सेक्शन खोलें।
  3. उपलब्ध विकल्पों में UPI और संबंधित ट्रांजैक्शन प्रकार चुनें।
  4. बैंक और ट्रांजैक्शन की माँगी गई जानकारी भरें।
  5. उपलब्ध निर्देशों के अनुसार शिकायत सबमिट करें।
  6. शिकायत का Reference Number सुरक्षित रखें।

सीधे शिकायत पोर्टल पर जाने के लिए यह लिंक इस्तेमाल करें:

https://www.npci.org.in/register-a-complaint

पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म में ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी माँगी जा सकती है। फॉर्म के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। NPCI शिकायत को संबंधित बैंक या संस्था तक पहुँचा सकता है, लेकिन अंतिम जाँच और समाधान की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य बैंक या संस्था की होती है।

अगर मामला धोखाधड़ी या अनधिकृत ट्रांजैक्शन का है, तो NPCI के निर्देशों के अनुसार अपने बैंक को भी तुरंत सूचित करें।

RBI के पास शिकायत कब करें?

अगर आपने पहले अपने बैंक में शिकायत दर्ज की है, लेकिन बैंक ने शिकायत को अस्वीकार कर दिया है, संतोषजनक समाधान नहीं दिया है या लागू नियमों के अनुसार निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया है, तो आप RBI की शिकायत व्यवस्था का सहारा ले सकते हैं।

RBI के Integrated Ombudsman Scheme के अंतर्गत पात्र शिकायतें निर्धारित शर्तों के अनुसार दर्ज की जा सकती हैं।

इसके लिए:

  1. सबसे पहले बैंक में शिकायत दर्ज करें।
  2. शिकायत का नंबर और बैंक का जवाब सुरक्षित रखें।
  3. RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत संबंधी निर्देश पढ़ें।
  4. पात्र होने पर RBI के Complaint Management System के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।

आधिकारिक वेबसाइट: https://cms.rbi.org.in/

ध्यान रखें कि RBI में शिकायत करने से पहले संबंधित बैंक की शिकायत प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। लागू पात्रता और समयसीमा की पुष्टि आधिकारिक निर्देशों से करें।

UPI से गलत व्यक्ति को पैसे भेज दिए तो क्या पैसे वापस मिल सकते हैं?

अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के UPI ID या बैंक खाते में पैसे भेज दिए हैं, तो यह Failed Transaction से अलग मामला है।

अगर ट्रांजैक्शन Successful हो चुका है, तो केवल शिकायत करने से पैसे अपने आप वापस आने की गारंटी नहीं होती।

ऐसी स्थिति में:

  • तुरंत अपने बैंक को ट्रांजैक्शन की जानकारी दें।
  • संबंधित UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें।
  • Transaction ID और भुगतान का प्रमाण सुरक्षित रखें।
  • बैंक से गलत ट्रांसफर के संबंध में उपलब्ध प्रक्रिया के बारे में पूछें।

अगर प्राप्तकर्ता पैसे लौटाने को तैयार है, तो बैंक की प्रक्रिया के अनुसार समाधान संभव हो सकता है। लेकिन सफल UPI ट्रांजैक्शन को हर परिस्थिति में एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता।

अगर मामला धोखाधड़ी से जुड़ा है, तो बैंक को तुरंत सूचित करें और भारत के साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करने पर विचार करें। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में हेल्पलाइन 1930 पर भी जल्द संपर्क करें।

UPI Refund के लिए शिकायत करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

शिकायत दर्ज करते समय कुछ जरूरी सावधानियाँ बरतनी चाहिए।

1. एक ही पेमेंट दोबारा न करें: जब तक पहले ट्रांजैक्शन का स्टेटस स्पष्ट न हो, दोबारा भुगतान करने से बचें।

2. Transaction ID सुरक्षित रखें: यह बैंक को ट्रांजैक्शन खोजने और उसकी जाँच करने में मदद करती है।

3. बैंक स्टेटमेंट चेक करें: केवल ऐप के मैसेज पर निर्भर न रहें। खाते में डेबिट और क्रेडिट एंट्री भी देखें।

4. UPI PIN किसी को न बताएँ: बैंक, NPCI या कस्टमर केयर के नाम पर संपर्क करने वाला कोई व्यक्ति आपसे UPI PIN, OTP या स्क्रीन शेयर करने के लिए कहे, तो सावधान रहें।

5. केवल आधिकारिक वेबसाइट इस्तेमाल करें: शिकायत दर्ज करने के लिए बैंक, NPCI और RBI के आधिकारिक प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें।

6. शिकायत का प्रमाण रखें: शिकायत का नंबर, तारीख, बैंक का जवाब और संबंधित स्क्रीनशॉट भविष्य में काम आ सकते हैं।

UPI से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले को नहीं मिले: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. UPI से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले को नहीं मिले तो क्या करें?

सबसे पहले UPI ऐप में ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करें। फिर संबंधित पेमेंट के Help या Support विकल्प से शिकायत दर्ज करें। जरूरत पड़ने पर अपने बैंक से संपर्क करें।

2. UPI Refund कितने समय में आता है?

यह ट्रांजैक्शन के प्रकार पर निर्भर करता है। RBI के लागू नियमों के अनुसार, व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर के लिए असफल ट्रांजैक्शन का रिवर्सल T+1 दिन तक होना चाहिए। मर्चेंट पेमेंट में स्थिति के अनुसार T+5 दिन की समयसीमा लागू हो सकती है।

3. Google Pay से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले को नहीं मिले तो क्या करें?

Google Pay की Transaction History में जाकर पेमेंट चुनें। स्टेटस देखें और उपलब्ध Help विकल्प से शिकायत दर्ज करें। समस्या बनी रहने पर अपने बैंक से संपर्क करें।

4. PhonePe में Payment Successful है लेकिन सामने वाले को पैसे नहीं मिले, क्या करें?

प्राप्तकर्ता से बैंक स्टेटमेंट चेक करने को कहें। अगर पैसे क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो Transaction ID के साथ अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें।

5. क्या UPI के पैसे अपने आप वापस आ जाते हैं?

अगर ट्रांजैक्शन असफल हुआ है और खाते से गलत तरीके से पैसे कटे हैं, तो लागू नियमों के अनुसार ऑटो-रिवर्सल हो सकता है। अगर निर्धारित समय में पैसे वापस नहीं आते हैं, तो शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

6. क्या UPI Refund के लिए कोई फीस देनी पड़ती है?

सामान्य शिकायत दर्ज करने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रिफंड दिलाने के नाम पर फीस, OTP या UPI PIN माँगता है, तो सावधान रहें।

7. UPI की शिकायत कहाँ करें?

आप पहले संबंधित UPI ऐप और अपने बैंक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर NPCI के आधिकारिक Complaint Portal और पात्र मामलों में RBI की शिकायत व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं।

8. UPI Payment Failed होने पर क्या दोबारा पैसे भेजने चाहिए?

पहले ट्रांजैक्शन का स्टेटस स्पष्ट होने तक दोबारा भुगतान न करें। वरना एक ही भुगतान दो बार हो सकता है।

निष्कर्ष

अगर UPI से पैसे कट गए हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पैसे नहीं मिले हैं, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करें। इसके बाद UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें और जरूरत पड़ने पर बैंक से संपर्क करें। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो NPCI और लागू शर्तों के अनुसार RBI की शिकायत व्यवस्था का सहारा लिया जा सकता है।

ट्रांजैक्शन ID, बैंक स्टेटमेंट और शिकायत का नंबर हमेशा सुरक्षित रखें। साथ ही, किसी के साथ अपना UPI PIN या OTP साझा न करें।

उम्मीद है कि इस लेख से आपको UPI Refund और Complaint की प्रक्रिया समझने में मदद मिली होगी। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए InHindiWorld.com पर विजिट करते रहें।


महत्वपूर्ण सूचना: इस लेख में दी गई प्रक्रिया सामान्य जानकारी के लिए है। रिफंड की वास्तविक समयसीमा ट्रांजैक्शन के प्रकार और लागू बैंकिंग नियमों पर निर्भर करती है। नवीनतम जानकारी के लिए RBI, NPCI और अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

आधिकारिक स्रोत:

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