भरण-पोषण सम्बंधित नियम की व्याख्या कीजिए
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण – पोषण अधिनियम के अन्तर्गत भरण – पोषण के प्रयोजन के लिये कौन व्यक्ति आश्रित है तथा इनके पोषण सम्बन्धी नियम की व्याख्या कीजिए । ( Who are dependents “ For the Purpose of maintenance under the . Hindu Adoption and Maintenance Act and also discuss the Provision of – Maintenance of these persons )
भरण-पोषण सम्बंधित नियम ( Bharan – Poshan Sambandhit Niyam )
भरण-पोषण सम्बंधित नियम – हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण – पोषण अधिनियम , 1956 की धारा 21 में उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भरण – पोषण के प्रयोजन के लिए आश्रित हैं । इस धारा के अन्तर्गत भरण – पोषण के प्रयोजन के लिए मृतक व्यक्ति के निम्नलिखित सम्बन्धी उनके आश्रित माने गये हैं –
( 1 ) उसका पिता ,
( 2 ) उसकी माता ,
( 3 ) उसकी विधवा , जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं करती |
( 4 ) उसका पुत्र , या उसके पूर्व मृत पुत्र का पुत्र या उसके पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र , जब तक कि वह अवयस्क है , किन्तु यह उस दशा में और वहाँ तक ही होगा , जब तक कि वह और जहाँ तक कि वह यदि पौत्र है तो अपने पिता या माता की सम्पदा से , और यदि प्रपौत्र है तो अपने पिता या माता की या पितामह या पितामही की सम्पदा से भरण – पोषण करने में असमर्थ है ।
( 5 ) उसकी अविवाहित पुत्री या पुत्र की अविवाहित पुत्री , या उसके पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री , जब तक कि वह अविवाहित रहती है । यह भरण – पोषण उस दशा में सीमा तक ही प्राप्त होगा , जब और जहाँ तक वह यदि पौत्री है तो पिता या माता की सम्पदा से और प्रपौत्री है तो अपने पिता या पिता या माता या पितामही की सम्पदा से भरण – पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है ।
( 6 ) उसकी विधवा पुत्री । किन्तु यह भरण – पोषण उसे उस दशा में और उस सीमा तक ही प्राप्त होगा जब और जहाँ तक वह ( क ) अपने पिता की सम्पदा या ( ख ) अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो , या उसकी सम्पदा से , या ( ग ) अपने श्वसुर या उसके पिता से या उनमें से किसी की सम्पदा से भरण – पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है ।
( 7 ) उसके पुत्र , या पूर्व मृत पुत्र की कोई विधवा जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं करती है किन्तु उसे यह भरण – पोषण उस दशा में और उस सीमा तक ही प्राप्त होगा जबकि जिस सीमा तक वह अपने पति की सम्पदा से या अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो , उसकी सम्पदा से और यदि वह पौत्र की विधवा है , तो अपने श्वसुर की सम्पदा से भी भरण – पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है ।
( 8 ) उसके अवयस्क अवैध पुत्र , जब तक कि अवयस्क रहते हैं ।
( 9 ) उसकी अविवाहित अवैध पुत्री , जब तक कि विवाहित नहीं हो जाती है ।
इस प्रकार उपर्युक्त प्रकार के व्यक्ति आश्रित माने जाते हैं और जो उपर्युक्त सूची में . आश्रित नहीं हैं वे अभित होने के आधार पर भरण – पोषण की माँग करने के हकदार नहीं हैं । • इस धारा के अन्तर्गत स्त्री की सम्पदा पर भी कतिपय आश्रितों के भरण – पोषण का भाव रखा गया है । इसलिए कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम , 1956 के द्वारा भी दायर के रूप में अनेक सम्बन्धियों के दाय ग्रहण करती है ।\
आश्रितों का पोषण — हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण अधिनियम की धारा 22 आश्रितों के पोषण सम्बन्धी नियमों की व्याख्या करती है । यह धारा उपबन्धित करती है कि
( 1 ) उपधारा ( 2 ) के उपबन्धों के अधीन यह है कि मृत हिन्दू के उत्तराधिकारी मृतक से उत्तराधिकारी से प्राप्त सम्पदा से मृतक के आश्रितों का भरण – पोषण करने के लिए बाध्य हैं ।
( 2 ) जहाँ कि किसी आश्रित ने यह अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् मत हिन्दू की सम्पदा में कोई अंश वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकारी द्वारा अभिप्राप्त नहीं किया है वहाँ इन अधिनियमों के अन्तर्गत यह है कि वह आश्रित उन व्यक्तियों से भरण – पोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जो उस सम्पदा को लेते हैं । हिस्से के अनुसार उन्हें पोषण का खर्च भी देना पड़ेगा ।
( 3 ) जो व्यक्ति उस सम्पत्ति में दाय प्राप्त करेंगे और जिस हिस्से से प्राप्त करेंगे उसी के लिए निर्धारित है वह पोषण के खर्च देने से कम हो जाता है तब वह व्यक्ति खर्च देने के
( 4 ) यदि कोई व्यक्ति स्वयं आश्रित है और जो हिस्सा उसका अधिनियम द्वारा पोषण लिए बाध्य नहीं होगा । दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति अपने लिए किसी सम्पत्ति के पोषण प्राप्त करता है , वह पोषण के लिए उस समय सम्पत्ति में से देने लिए बाध्य नहीं होगा । पूर्व हिन्दू विधि के अनुसार जिस आश्रित को मृतक पोषण देने के लिए बाध्य था , उसे उसकी सम्पत्ति दाय में प्राप्त करने वाले व्यक्ति उस सम्पत्ति से पोषित करने के लिए बाध्य थे । वहाँ इस सम्बन्ध में नैतिक दायित्व एकविधिक दायित्व बन गया था । वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत जो व्यक्ति भरण – पोषण के अधिकारी थे , उनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के व्यक्ति पूर्व विधि के अनुसार भरण – पोषण के अधिकारी थे , ये निम्नलिखित हैं
( 1 ) अयोग्य उत्तराधिकारी – जैसे अन्धे , पागल , मूढ़ , कोढ़ी इत्यादि तथा उनकी पत्नियाँ
( 2 ) रखैल अथवा अवरुद्ध स्त्री- अवरुद्ध स्त्री वह है जो अपने संरक्षण में स्थायी रूप में रख ली गई हो और अन्य व्यक्ति के सम्पर्क से वंचित कर दी गई हो । रखैल स्त्री का भी अर्थ उसी रूप में रखा जाता है । इस प्रकार की स्त्री से सम्बन्ध गुप्त नहीं होना चाहिए तथा इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि उसके परिवार में सदस्य के रूप में रहती थी ।
( 3 ) दासी पुत्र अथवा रखैल स्त्री — जैसा कि मिताक्षरा विधि में प्रयुक्त है , स्त्री शब्द की परिभाषा में उन स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो दूसरे धर्म का अनुसरण करती हैं । वर्तमान हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण – पोषण अधिनियम में रखैल स्त्रियों को आश्रय देने का उपबन्ध नहीं किया गया है ।
( 4 ) घर जमाई – पूर्व विधि में घर जमाई को अपने श्वसुर से भरण – पोषण प्राप्त करने का अधिकार था लेकिन अब इस अधिनियम में यह प्राप्त नहीं है ।